कोरबा: छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में खाद्य सुरक्षा को लेकर प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। खाद्य पदार्थों में मिस ब्रांडिंग और सब स्टैंडर्ड सामान की बिक्री के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। एडीएम कटघोरा ने मोहन बिग बाजार, जमनीपाली पर मिस ब्रांडिंग के लिए 3 लाख रुपये की पेनाल्टी लगाई है। वहीं, एडीएम मनोज बंजारे ने टीपी नगर के देवांगन होटल और सुभाष चौक के फैक्ट्री रेड्स पर सब स्टैंडर्ड सामान के लिए 10-10 हजार रुपये की पेनाल्टी लगाई है।
बिना लाइसेंस और मिस ब्रांडिंग के मामले
खबर के अनुसार, मुड़ापार की गायत्री जनरल स्टोर्स के बिना लाइसेंस संचालन का मामला एडीएम न्यायालय में पेश किया गया है। इसके अलावा, एमपी नगर में गोल्डन बेकर के मिस ब्रांडिंग का प्रकरण भी सामने आया है। प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग को मिली शिकायतों के आधार पर यह कार्रवाई की गई, जिसमें होटल, रेस्टोरेंट और किराना दुकानों में अमानक सामान बेचे जाने की सूचना थी।
फूड सेफ्टी विभाग का औचक निरीक्षण
फूड सेफ्टी विभाग की टीम ने जिले के विभिन्न क्षेत्रों में औचक निरीक्षण कर खाद्य पदार्थों के सैंपल एकत्र किए। डीडीएम रोड के कावेरी स्काई रेस्टोरेंट और कुल्फी हाउस से आइसक्रीम, लेमरू के कान्हा होटल से स्प्राइट, मनोज जनरल स्टोर से फरसान फ्लोर और सोयाबीन तेल, तथा कटघोरा के एलआर किराना से सरसों तेल और सोयाबीन तेल के नमूने जांच के लिए लिए गए। इन सैंपलों को दुकानदारों की मौजूदगी में सील किया गया और स्टेट लैबोरेट्री में जांच के लिए भेजा जाएगा।
प्रशासन की सख्ती
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि खाद्य सुरक्षा से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। अमानक और मिस ब्रांडेड सामान की बिक्री पर नकेल कसने के लिए नियमित निरीक्षण और जांच की प्रक्रिया को और तेज किया जाएगा। नागरिकों से भी अपील की गई है कि वे ऐसी अनियमितताओं की सूचना प्रशासन को दें ताकि दोषियों पर त्वरित कार्रवाई हो सके।