कोरबा। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी द्वारा नगरीय निकाय एवं त्रिस्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन 2025 के मद्देनजर शांति व्यवस्था बनाए रखने एवं भयमुक्त वातावरण में मतदाताओं द्वारा मताधिकार का प्रयोग करने के दृष्टिगत जिले में धारा 163 लागू कर दी है तथा अस्त्र-शस्त्र धारण करने पर प्रतिबंध लगा दिया है।
राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नगरीय निकाय एवं त्रिस्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन 2025 के कार्यक्रम की घोषणा किए जाने के साथ ही निर्वाचन की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। नगर पालिकाओं एवं त्रिस्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन 2025 के दौरान चुनाव प्रक्रिया में असामाजिक तत्वों द्वारा भय एवं आतंक का वातावरण निर्मित कर शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष चुनाव में बाधा खड़ी न की जा सके तथा मतदाताओं में किसी भी प्रकार का भय पैदा न हो एवं वे भयमुक्त वातावरण में निर्भय होकर अपने मताधिकार का प्रयोग कर सके, इसके मद्देनजर कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी ने एक आदेश जारी कर 20 जनवरी से जिले में धारा 163 लागू कर दी है तथा आदेश दिया है कि कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार का अस्त्र-शस्त्र, तलवार, फरसा, भाला, लाठी, चाकू, छुरी, कुल्हाड़ी, गुफ्ती, त्रिशूल, खुकरा, सांग एवं बल्लम अथवा अन्य अस्त्र शस्त्र लेकर सार्वजनिक स्थान पर नहीं निकलेगा।
जो व्यक्ति शासकीय कर्तव्य पर है वे ड्यूटी के दौरान अस्त्र शस्त्र धारण कर सकेगा। यह आदेश आदर्श आचार संहिता प्रभावशील रहने की अवधि तक प्रभावशील रहेगी।
ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग निषेध
नगरीय निकाय एवं त्रिस्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन 2025 के दौरान कोलाहल विहीन वातावरण बनाए रखने के उद्देश्य से कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी ने आदेश जारी कर जिले में नगरीय निकाय एवं त्रिस्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन 2025 के निर्वाचन कार्य समाप्ति तक ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग को निषेध कर दिया है। उन्होंने कहा है कि निर्वाचन प्रचार व अन्य आवश्यक कार्य हेतु क्षेत्र के संबंधित रिटर्निंग/सहायक रिटर्निंग आफिसर से लिखित अनुमति प्राप्त करने के उपरांत ही ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग प्रात: 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक की अवधि में किया जा सकता है।
शस्त्र लायसेंस निलंबित
निर्वाचन की प्रक्रिया सुचारू रूप से संपन्न कराये जाने, आम शांति व्यवस्था कायम रखे जाने एवं लोक शांति की सुरक्षा की दृष्टिकोण से जिले में शस्त्रों के सभी अनुज्ञप्ति धारियों के अनुज्ञप्ति निर्वाचन कार्य समाप्ति तक के लिए आयुध अधिनियम 1959 की धारा 17(3)(ख) में उल्लेखित प्रावधानों के तहत निलंबित कर दिया गया है। जिले में शस्त्रों के सभी अनुज्ञप्ति धारियों को एतद् द्वारा इत्तिला दी गई है। वे तत्काल अपने शस्त्र अपने निकटतम थाने में उक्त अवधि अर्थात नगरपालिकाओं एवं त्रिस्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन 2025 की समाप्ति तक के लिए तत्काल प्रभाव से जमा कर देवें। यह आदेश जिले के अंदर कार्यरत मजिस्ट्रेट, पुलिस बल, अन्य शासकीय सुरक्षा बल तथा राष्ट्रीयकृत बैंकों के लायसेंसधारी सुरक्षा गार्ड पर लागू नहीं होगा।
शिकायतों के लिए कंट्रोल रूम स्थापित
जिला निर्वाचन कार्यालय कोरबा में कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है। कंट्रोल रूम के प्रभारी अधिकारी होंगे तथा यह कंट्रोल रूम 24 घंटे संचालित होगा। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी कोरबा द्वारा नगरीय निकाय एवं त्रिस्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन 2025 के मद्देनजर जिला निर्वाचन कार्यालय में स्थापित कंट्रोल रूम के 24 घंटे संचालन के लिए अधिकारी, कर्मचारियों की तैनाती की गई है। उक्त कंट्रोल रूम में स्थापित दूरभाष का क्रमांक 07759-221096 है। साथ ही उप संचालक समाज कल्याण श्रीमती सिनीवाली गोयल मोबाइल नंबर 9479053127 से संपर्क किया का सकता है।
अधिकारी-कर्मचारियों के अवकाश प्रतिबंधित
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी ने जिले के समस्त शासकीय और अद्र्धशासकीय के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के सभी प्रकार के अवकाश को प्रतिबंधित किया गया है। निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान जिले में पदस्थ कोई भी अधिकारी कर्मचारी कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी कोरबा अथवा उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी के अनुमति के बिना अवकाश पर प्रस्थान नहीं कर सकेंगे। निर्वाचन की प्रक्रिया के दौरान जिले में पदस्थ किसी भी अधिकारी या कर्मचारी द्वारा बिना अनुमति के अवकाश पर जाने या मुख्यालय छोडऩे पर संबंधित जिला प्रमुख या नियंत्रणकर्ता अधिकारी भी जिम्मेदार होंगे और उनके विरूद्ध भी शासकीय नियमों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।








