कोरबा। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, कोरबा ने बीमा क्लेम के मामले में महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। इस मामले में पीडि़ता की पैरवी युवा अधिवक्ता सौरभ अग्रवाल ने की है।
फरियादी श्रीमती अनिता सिंह, 52 वर्ष पति स्व. अभय राज सिंह निवासी पवन गैस एजेंसी के पीछे, सुभाष ब्लाक कोरबा के द्वारा उसके पति बीमाधारक स्व.अभयराज सिंह की मृत्यु बाद बीमा क्लेम किया गया।
क्लेम पर विरोधी पक्षकार क्रमांक 2-एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, रामा पोर्ट, द्वितीय तल, व्यापार विहार रोड बिलासपुर व विरोधी पक्षकार क्रमांक 3-एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, 9वीं मंजिल, वेस्टपोर्ट, पैन कार्ड क्लब रोड, बानेर, पुणे (महाराष्ट्र) द्वारा कोई लाभ नहीं दिया गया।
कारण बताया गया कि क्लेम की शर्त अवधि 28 दिन से पहले मौत हो जाने के कारण उसे लाभ नहीं दिया जा सकता।
उपभोक्ता आयोग ने दोषी पाए जाने पर भुगतान का निर्देश देने के साथ अर्थदण्ड भी आरोपित किया है।








