कोरबा। शहर में बढ़ते ट्रैफिक दबाव और बार-बार लगने वाले जाम से परेशान जनता को राहत देने के लिए जिला प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया है। कलेक्टर के निर्देश पर नहर पुल से नया बस स्टैंड चौक और टीपी नगर चौक तक बसों और ट्रैक्टरों जैसे भारी वाहनों के आवागमन पर अस्थायी रूप से प्रतिबंध लगा दिया गया है। इन वाहनों को अब वैकल्पिक मार्गों से आवागमन करना होगा।
नगर पुलिस अधीक्षक और एसडीएम की अध्यक्षता में हुई बैठक में बस संघ के पदाधिकारियों और अन्य पक्षों ने इस निर्णय पर सहमति जताई। कलेक्टर ने छत्तीसगढ़ मोटरयान अधिनियम 1994 के नियम 214 के तहत लोक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह प्रतिबंध शाम 5 बजे से पूरे दिन के लिए लागू किया है, जो अगले आदेश तक प्रभावी रहेगा।
वैकल्पिक मार्गों की व्यवस्था
चांपा की ओर से आने वाली बसें और ट्रैक्टर ओवर ब्रिज, अग्रसेन चौक, राताखार, और स्टेडियम रोड होते हुए बस स्टैंड पहुंचेंगे।
बिलासपुर-हरदीबाजार से आने वाली बसें सर्वमंगला पुल, राताखार बाईपास, और स्टेडियम रोड से बस स्टैंड की ओर जाएंगी।
ईंट, गिट्टी, रेत, सीमेंट, और अन्य निर्माण सामग्री ले जाने वाले ट्रैक्टर सीतामणी से ओवर ब्रिज, राताखार, तुलसी नगर, स्टेडियम, और सीएसईबी चौक होते हुए मुड़ापार-निहारिका की ओर परिवहन करेंगे। इन वाहनों की वापसी भी निर्धारित मार्ग से होगी।
यह कदम शहर में यातायात को सुचारू बनाने और ट्रैफिक जाम की समस्या से निजात दिलाने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। प्रशासन ने नागरिकों से नए मार्गों का पालन करने और सहयोग करने की अपील की है।








