चरित्र संदेह में टंगिया से पत्नी की हत्या, दोषी पति को उम्रकैद की सजा

कोरबा। आधी रात को पत्नी के चरित्र पर संदेह करते हुए उस पर टंगिया से जानलेवा हमला कर हत्या करने के मामले में न्यायालय ने दोषी पति को उम्रकैद की सजा सुनाई है। यह जघन्य घटना पूरे परिवार के सामने घटित हुई थी, जिसमें बीच-बचाव करने पर मृतका के पुत्र को भी गंभीर चोट आई थी।

प्रकरण के अनुसार प्रार्थिया मनीषा पटेल के पिता श्याम लाल पटेल का करीब सात वर्ष पूर्व बीमारी के चलते निधन हो गया था। इसके बाद उसकी मां सीमा पटेल ने प्रगति नगर, थाना दर्री निवासी गोमा केरकेट्टा से दूसरा विवाह किया था। विवाह के बाद सभी ग्राम ओमपुर, चौकी रजगामार क्षेत्र में एक साथ निवास कर रहे थे।

घटना 27 फरवरी 2025 की रात्रि करीब 3:30 बजे की है। उस समय मनीषा पटेल, उसकी मां सीमा पटेल और भाई अवधेश पटेल एक कमरे में सो रहे थे, जबकि सौतेला पिता गोमा केरकेट्टा बगल के कमरे में था। देर रात गोमा केरकेट्टा ने अचानक सीमा पटेल के चरित्र पर संदेह जताते हुए गाली-गलौच शुरू कर दी। शोर सुनकर मनीषा और अवधेश की नींद खुल गई। जब सीमा पटेल ने गाली देने से मना किया, तो गोमा केरकेट्टा ने घर में रखी टंगिया से उसके सिर पर दो बार वार कर दिया।

हमले से सीमा पटेल लहूलुहान होकर बिस्तर से नीचे गिर पड़ी। घटना देखकर मनीषा और उसका भाई अवधेश बीच-बचाव करने पहुंचे, तो गोमा केरकेट्टा ने अवधेश पर भी टंगिया से हमला कर दिया, जिससे उसके दाहिने हाथ में चोट आई। वारदात के बाद आरोपी टंगिया लेकर मौके से फरार हो गया।

गंभीर रूप से घायल सीमा पटेल को पड़ोसियों की मदद से एंबुलेंस द्वारा शासकीय मेडिकल कॉलेज कोरबा ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना पर चौकी प्रभारी द्वारा मर्ग कायम कर जांच शुरू की गई।

पुलिस ने आरोपी गोमा केरकेट्टा पिता चूका केरकेट्टा (32 वर्ष), निवासी प्रगति नगर दर्री के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 103(1) के तहत अपराध पंजीबद्ध कर चालान न्यायालय में प्रस्तुत किया। मामले की सुनवाई तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश सुनील कुमार नन्दे के न्यायालय में हुई, जहां आरोपी को दोषी पाए जाने पर उम्रकैद की सजा से दंडित किया गया। प्रकरण में शासन की ओर से अतिरिक्त लोक अभियोजक कृष्ण कुमार द्विवेदी ने प्रभावी पैरवी की।