पेट्रोल पंप लूट मामले में एक को 10 वर्ष की सजा, दो बरी


कोरबा, छत्तीसगढ़: रामपुर के पेट्रोल पंप संचालक संतोष कुमार गोयल के साथ लूट और हमले के मामले में सत्र न्यायालय ने कड़ा फैसला सुनाया है। सत्र न्यायाधीश एस. शर्मा ने अभियुक्त विकास तिर्की को भारतीय नवीन संहिता (बी.एन.एस.) 2023 की धारा 309(6) के तहत दोषी करार देते हुए 10 वर्ष के सश्रम कारावास और 25,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना न चुकाने पर विकास को एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। वहीं, दो अन्य आरोपी, भरत लाल श्रीवास और रमिला राठिया, को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया।

घटना 5 अगस्त 2024 को शाम करीब 5:20 बजे हुई, जब संतोष गोयल अपने पेट्रोल पंप से 4,80,000 रुपये लेकर मोटरसाइकिल से सक्ती स्थित घर जा रहे थे। हनुमान मंदिर के पास एक हमलावर ने उनके सिर पर लकड़ी के गेड़े से प्रहार किया, जिससे वह गिर पड़े। हमलावर ने रुपये लूटकर फरार हो गया। घायल संतोष को अस्पताल में इलाज के लिए ले जाया गया।

सिविल लाइन रामपुर थाने ने मामले में जांच शुरू की और तीन आरोपियों—विकास तिर्की (24), भरत लाल श्रीवास (32), और रमिला राठिया (36)—को गिरफ्तार किया। लोक अभियोजक राजेन्द्र साहू की पैरवी और साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने विकास को दोषी ठहराया। इस फैसले से क्षेत्र में कानून के प्रति भरोसा बढ़ा है, लेकिन स्थानीय लोग लूट की घटनाओं को रोकने के लिए पुलिस से और सख्ती की मांग कर रहे हैं।